राँची जिला अंतर्गत संचालित सभी कोटि के सरकारी एवं गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) तथा सभी निजी विद्यालयों में वर्ग KG से वर्ग 12 तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य दिनांक 28.10.2026 एवं 29.10.2026 को स्थगित रहेगा। यदि किसी निजी विद्यालय में पूर्व से परीक्षा निर्धारित है, तो विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर से स्वयं निर्णय ले सकता है। सभी संबंधित विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र-छात्राओं से अनुरोध है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी का ध्यान रखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतें तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करें
भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, झारखण्ड, राँची के पूर्वानुमान के अनुसार झारखण्ड के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस क्रम में राँची जिले को ऑरेंज जोन की श्रेणी में चिन्हित किया गया है तथा तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।
उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-34 के तहत निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:
1. राँची जिला अंतर्गत संचालित सभी कोटि के सरकारी एवं गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) तथा सभी निजी विद्यालयों में वर्ग KG से वर्ग 12 तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य दिनांक 28.10.2026 एवं 29.10.2026 को स्थगित रहेगा।
2. यदि किसी निजी विद्यालय में पूर्व से परीक्षा निर्धारित है, तो विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर से स्वयं निर्णय ले सकता है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को देनी होगी।
3. सभी कोटि के सरकारी एवं गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) तथा निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका उपरोक्त तिथियों को विद्यालय में उपस्थित होकर गैर-शैक्षणिक कार्यों का संपादन करेंगे।
4. राँची जिला अंतर्गत संचालित सभी कोटि के सरकारी एवं गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों में ई-विद्यावाहिनी पर उपस्थिति दर्ज की जाएगी।
सभी संबंधित विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र-छात्राओं से अनुरोध है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी का ध्यान रखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतें तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
